इस लेख में हमने बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाये, इसके बारे में बताया है। अगर आप बिहार में निवास करते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है।

यदि आप बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। इससे आपको राज्य में लाइसेंस प्राप्त करने में आसानी होगी। बिहार का क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण उस राज्य में रहने वाले लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस देने का प्रभारी है। यह ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कई सेवाओं का प्रभारी भी है, जैसे लाइसेंस का नवीनीकरण, स्मार्ट कार्ड लाइसेंस देना, अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस आदि।

ड्राइविंग लाइसेंस क्या है

ड्राइविंग लाइसेंस एक आधिकारिक दस्तावेज है जो प्रमाणित करता है कि एक व्यक्ति को भारत में सार्वजनिक स्थानों पर अपनी गाड़ी चलाने की अनुमति है। 1988 का मोटर वाहन अधिनियम कहता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक मोटर वाहन नहीं चला सकता जब तक कि उसके पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस न हो जो उसे एक निश्चित प्रकार के वाहन चलाने की अनुमति देता हो। किसी भी गाड़ी को सड़क में चलाने के लिए ड्राइवर का लाइसेंस सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है।

बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाये, जानिए ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीका

बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाये

बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके का उपयोग कर सकते हैं, हमने नीचे दोनों ततरीकों के बारे में बताया है। आइये एक एक करके इनके बारे में जानते हैं:

ऑनलाइन:

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना होगा उसके कुछ दिनों बाद ही आप अपना स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस बना पाएंगे। ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आप निम्न चरणों का पालन करें:

लर्निंग लाइसेंस हेतु:

  1. परिवहन वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं।
  2. अपना  राज्य बिहार का चयन करें।
  3. apply for learning license पर क्लिक करें और continue पर क्लिक करें।
  4. अपना RTO ऑफिस सेलेक्ट करें और सबमिट पर क्लिक करें।
  5. इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है और जनरेट OTP पर क्लिक करें।
  6. OTP आपके मोबाइल पर आएगा उसे दर्ज करें।
  7. Authenticate with sarathi पर क्लिक करें।
  8. अब आपको अपनी सभी जानकारी भरनी होगी जैसे नाम,पता,जन्म तिथि आदि।
  9. नीचे आप जिस प्रकार के वाहन को चलाने के लिए लाइसेंस बनवाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें और self declaration फॉर्म भरें।
  10. फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  11. अब आपको एक फॉर्म दिखाई देगा जिसे आपको डाउनलोड कर लेना है और NEXT बटन पर क्लिक करें।
  12. अब आपको अपना आवेदन संख्या और जन्मतिथि दर्ज करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  13. अब आपको नया पेज दिखाई देगा जहां आपको दस्तावेज अपलोड करने को कहा जायेंगे आप सबमिट बटन पर क्लिक करें और फिर अपना दस्तावेज अपलोड करें।
  14. साथ ही फीस का भुगतान करें।
  15. ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण के लिए एक स्लॉट निर्धारित करें।
  16. टेस्ट देने के बाद आपका लर्निंग लाइसेंस 1 सप्ताह के भीतर बन जायेंगे।

ड्राइविंग लाइसेंस हेतु:

जब आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाता है तब आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा: ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:

  1. परिवहन वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं।
  2. अपना राज्य बिहार का चयन करें।
  3. Apply for driving license पर क्लिक करें।
  4. अपना लर्निंग लाइसेंस संख्या और जन्मतिथि दर्ज करें और OK बटन पर क्लिक करें।
  5. अब आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और सबमिट पर क्लिक करें अब आपको एक OTP प्राप्त होगा उसे दर्ज करें।
  6. अब आपके सामने आपकी सभी जानकारी सामने आ जायेगी जिसे आपको बदलना नही है।
  7. नीचे आप जिस वाहन के लिए लाइसेंस बना हैं हैं उसे सेलेक्ट करें और सबमिट पर क्लिक करें।
  8. अब आपके सामने एक पॉप अप दिखाई देगा जिसमे आपको OK सलेक्ट करना होगा।
  9. अब आपको नया पेज दिखाई देगा जहां आपको दस्तावेज अपलोड करने को कहा जायेंगे आप सबमिट बटन पर क्लिक करें और फिर अपना दस्तावेज अपलोड करें।
  10. साथ ही फीस का भुगतान करें।
  11. मूल दस्तावेजों के साथ आरटीओ कार्यालय जाएं।
  12. आरटीओ अधिकारी को आवेदन दिखाएं।
  13. अपने ड्राइविंग टेस्ट के लिए एक स्लॉट शेड्यूल करें।
  14. ड्राइविंग टेस्ट के लिए उपस्थित हों।
  15. आपका लाइसेंस 2 सप्ताह में आपके पते पर पहुंच जायेगा।

ऑफलाइन:

यदि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑफलाइन बनवाना चाहते हैं तो आपको निम्न चरणों का पालन करना होगा:

  • आरटीओ कार्यालय पर जाएं
  • आरटीओ से फॉर्म लें और सभी आवश्यक विवरण भरें
  • संबंधित दस्तावेज संलग्न करें और इसे आरटीओ कार्यालय में जमा करें
  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें
  • ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण के लिए एक स्लॉट निर्धारित करें
  • एक बार जब आप परीक्षा पास कर लेते हैं, तो आपको लर्निंग लाइसेंस दिया जाएगा। आपको स्थायी लाइसेंस प्राप्त करने के न्यूनतम 30 दिनों और अधिकतम 180 दिनों के बाद स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।
  • स्थायी लाइसेंस के लिए भी आपको एक फॉर्म भरना होगा और उसे आरटीओ में जमा करना होगा।

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ड्राइविंग लाइसेंस पात्रता मापदंड

बिहार में, देश के अन्य राज्यों की तरह, जो व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहता है, उसे कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना होगा जो निम्नलिखित है:

  • आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए।
  • न्यूनतम 30 दिनों के लिए learner’s license होना चाहिए, लेकिन 180 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • सभी यातायात नियमों और विनियमों से अवगत होना चाहिए।
  • कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कम से कम 20 साल की उम्र होनी चाहिए।

बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • Age Proof प्रमाण
  • लर्निंग लाइसेंस
  • मतदाता पहचान पत्र
  • आवेदन पत्र 4
  • कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के मामले में आवेदन पत्र 5
  • तीन पासपोर्ट साइज फोटो

आज के इस लेख में हमने जाना की बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। उम्मीद है यह लेख आपके लिए उपयोगी रहा होगा। इस आर्टिकल से सम्बंधित कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें।

References

https://www.coverfox.com/driving-license/bihar/

https://www.cars24.com/blog/driving-licence-online-apply-in-bihar-br-dl/